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‘जनता कर्फ्यू’ के दिन अगर निकले थे घर से बाहर, तो देना पड़ेगा 11 हजार का...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 24 2020 12:26PM | Updated Date: Mar 24 2020 12:26PM
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नई दिल्ली। कोरोना वायरस से देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है वहीं अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया था। इसके बाद अब देशभर में लॉकडाउन यानि बंद घोषित कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंद की घोषणा कर दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। 

पुलिस के हवाले से एक कथित नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नोटिस में बताया गया है कि 22 मार्च यानी ‘जनता कर्फ्यू’ के दिन अगर कोई गलियों में घूमता हुआ दिखता है या अपनी दुकान खोल के रखता है तो उसे 11 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ की घोषणा की थी। ये नोटिस इसी सन्दर्भ में शेयर की जा रही है।

नोटिस के मुताबिक़, “दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगो के लिए सुचना 22-03-2020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जायेगा 11000 रू० का क्योंकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है।”

नोटिस वायरल होने के बाद खुद दिल्ली पुलिस ने इसे खारिज किया है। वहीं इस कथित नोटिस के बारे में कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली है तो बेशक इसके फ़र्ज़ी होने की बात साफ़ हो जाती है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी इसके बारे में हमें कुछ नहीं मिला। साउथ दिल्ली के DCP ने ट्वीट कर इसके फ़र्ज़ी होने की बात बताई और कहा कि ये दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट किया -“हमने 22 मार्च को किसी भी तरह के जुर्माने के बारे में कोई ऐडवाइज़री या नोटिस जारी नहीं की है। प्लीज़ अपने परिवारजनों और दोस्तों को इसके फ़र्ज़ी होने की बात बताएं।”

 
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