नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 के सस्ते इलाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध अस्पताल योजना के लाभार्थी कोरोना वायरस के उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार शुल्क ले सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार,CGHS निदेशक द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि अनुभवहीन निजी अस्पताल योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कोरोना वायरस उपचार पैकेज दरों के आधार पर ही शुल्क लिया जा सकता है। सीजीएचएस निदेशक की ओर से, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित राज्य सरकार ने पैकेज दरें निर्धारित नहीं की हैं, तो निजी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उपचार करेंगे। फिर संबंधित राज्य सरकार द्वारा पैकेज दर तय करने के बाद शुल्क को संशोधित किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कोविद -19 आइसोलेशन वार्ड बेड के लिए राजधानी के सभी निजी अस्पताल रोजाना 8,000 से 10,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं, हवादार आईसीयू बेड के लिए 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित किया गया था।