नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से समयावधि के भीतर आरोपपत्र दायर नहीं करने के कारण पुलवामा हमले के आरोपी युसुफ चोपान की जमानत को गुरुवार को मंजूरी दे दी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने आरोपी युसूफ चोपान को 50 हजार का निजी मुचलका भरने के साथ सशर्त जमानत की मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि युसूफ चोपन को जांच एजेंसियों का जांच में सहयोग करना होगा और जरूरत पड़ने पर कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।
गौरतलब है कि पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा जिले में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक पदार्थों से लदी एक कार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के एक काफिले को टक्कर मार दी जिसमें 40 चालीस से अधिक जवान शहीद हो गये तथा कई अन्य घायल हो गये थे। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमलावर का एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।