उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई है। यानी अब वह जेल से बाहर आ जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी वॉइलेंस केस में तेज और एक तय सीमा में सुनवाई करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में खीरी के तिकुनिया में उस वक्त हिंसा भड़ उठी थी, जब किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 8 लोगों के मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के मुताबिक चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था। जिस कार से हादसा हुआ था उस कार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा बैठे थे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है। इससे पहले इसी वर्ष जनवरी के महीने में भी आशीष मिश्रा को देश की सर्वोच्च अदालत की ओऱ से अंतरिम जमानत दी गई थी।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में भी न रहने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही मिश्रा से पासपोर्ट भी सरेंडर करने को कहा गया था। यही नहीं शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर किसी भी तरह से ये जानकारी सामने आती है कि आशीष मिश्रा की ओर से गवाहों को प्रभावित किया गया तो तुरंत उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि यूपी पुलिस ने 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था।