लखनऊ। लखनऊ में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की 45वीं बैठक खत्म हो गई है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका लगा है। बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बन पाई है। असल में महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर खुलकर सामने आ गए थे। इसे देखते हुए आज की बैठक में पेट्रोल-डीजल पर फैसला टल गया है।
वित्तमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का अभी सही समय नहीं है। इसके अलावा सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की दो लाइफ सेविंग दवाई पर जीएसटी नही लगाने का फैसला किया गया है। इस बैठक में बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करने को मंजूरी मिली है। मेटल पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने पर भी फैसला हुआ है। सरकार ने 'एक देश-एक दाम' के तहत पेट्रोल-डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन) को GST के दायरे में लाने पर विचार किया था। बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा हुई।
जानें कौन सी चीजें हुईं सस्ती?
ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया था।
हैंड सेनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया था।
रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया था।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5% है।
पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया है।
इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया है।
कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया है।