कोलकाता। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर हावी हो रखी है। स्थिति यह है कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं करीब 4 हजार मौतों इस जानलेवा वायरस से जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 मई से 30 मई तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने शनिवार (15 मई) को जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि 16 मई से 30 मई तक सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, मार्केट कॉम्पलेक्स, रेस्तरां, बार आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही लॉकडाउन से छूट दी जायेगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने बताया कि महामारी के कारण, सभी निजी, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, फेरी सेवाएं, जिम, सिनेमा हॉल, सैलून, स्विमिंग पूल, लोकल ट्रेन, मेट्रो और अंतरराज्यीय बस/ट्रेन सेवाएं भी बंद रहेंगी। राजनीतिक और धार्मिक सभा प्रतिबंधित रहेगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। आपातकालीन जरूरतों को छोड़कर सभी बाहरी गतिविधियां कल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर रोक और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। हालांकि, सब्जी, फल, दूध और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले बाजार सुबह 7-10 बजे से ही खुले रहेंगे।
सरकार ने कहा है कि सब्जी बाजार, फल, पावरोटी, दूध, परचून की दुकानें आदि सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई दुकानें प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दवाई और चश्मा दुकानों को नियमित खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, लॉन्च-फेरी सर्विस, बस सर्विस बंद रहेंगी। प्राइवेट गाड़ियों और टैक्सियों को सिर्फ मरीजों को ले जाने की छूट दी गयी है।
सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कल-कारखानों को भी बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। सरकार ने कहा है कि जूट मिलों में 30 प्रतिशत मजदूर काम कर सकेंगे। वहीं, विवाह समारोहों में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति सरकार ने दी है।