नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बंधी एक जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बनमाली दास वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन की याचिका ख़ारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यद्यपि भारत में सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 'विश्व स्तरीय' नहीं है और केंद्र सरकार देश में 'विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' स्थापित करने के लिए बाध्य है। खंड पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रार्थना करने वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। कई विश्व स्तरीय चीजें हैं, जो भारत के पास नहीं हैं।