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द्रमुख विधायकों के खिलाफ जारी विशेषाधिकार नोटिस रद्द

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 10 2021 4:59PM | Updated Date: Feb 10 2021 4:59PM
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन तथा 17 अन्य विधायकों के खिलाफ जारी  दूसरे विशेषाधिकार नोटिस को रद्द कर दिया। स्टालिन तथा द्रमुक के 17 अन्य विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जुलाई 2017 में प्रतिबंधित गुटखा उत्पादों को विधानसभा में दिखाए जाने के मामले  जारी हुआ था। स्टालिन तथा अन्य विधायकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पा सत्यनारायण ने प्रथम पीठ के आदेशों के आधार पर दूसरे नोटिस को रद्द कर दिया।
 
इससे पहले प्रथम पीठ ने प्रथम नोटिस को खारिज कर दिया था। दूसरा नोटिस जारी होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता स्टालिन ने कहा कि यह नोटिस मुझे तथा अन्य विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के अन्य विधायकों के साथ विधानसभा के उपाध्याक्ष पोलाची वी. जयरमन, जो विशेषाधिकार हनन समिति के अध्यक्ष भी है,  द्वारा जारी ताजा नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। 
 
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