नई दिल्ली। पेंशनभोगियों को गलती से दिये गये ज्यादा पेंशन की वसूली के लिए पूर्व में जारी सर्कुलरों को रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज वापस ले लिय। केंद्रीय बैंक ने अधिशेष पेंशन की वसूली संबंधी पूर्व में जारी अपने तीनों सर्कुलर तत्काल प्रभाव से वापस ले लिये। एक नये सर्कुलर में उसने कहा ‘‘आरबीआई को जानकारी मिली है कि अधिशेष/गलती से दिये गये पेंशन की वसूली के लिए ऐसे तरीके अपनाये जा रहे हैं जो दिशा-निर्देशों और अदालती आदेशों के अनुरूप नहीं हैं।’’
उसने आगे कहा है कि इस संबंध में पूर्व में जारी तीनों सर्कुलर वापस लिये जाते हैं। इस संबंध में अंतिम सर्कुलर 17 मार्च 2016 को जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अधिक पेंशन दिये जाने की जानकारी जैसे ही बैंक के संज्ञान में आती है अधिशेष राशि पेंशनभोगी के खाते में मौजूद राशि से वसूली जानी चाहिये। यदि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो पेंशनभोगी को शेष राशि जमा कराने के लिए कहा जाना चाहिये। यदि वह एकमुश्त राशि जमा नहीं करा सकता है तो भविष्य में मिलने वाले पेंशन की राशि से किस्तवार यह राशि वसूली जानी चाहिये।
आरबीआई ने आज जारी सर्कुलर में कहा है कि अधिशेष पेंशन राशि की वसूली के लिए वे पेंशन देने वाली एजेंसी से दिशा-निर्देश प्राप्त कर तदनुसार काम करें। यदि बैंक की गलती से ज्यादा पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी के खाते में किया गया है तो बैंक को तत्काल यह राशि एकमुश्त वापस करनी चाहिये।