नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई छह नवंबर तक के लिए टाल दी है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई के लिए गुरुवार को आया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अवगत कराया कि इस मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को ही एक अध्यादेश जारी किया है।
मेहता ने कहा कि वायु प्रदूषण के मामले में सरकार खुद ही विशेष प्रयास कर रही है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई छह नवंबर तक के लिए यह कहते हुए स्थगित कर दी कि इस दौरान याचिकाकर्ता अध्यादेश का अध्ययन कर लेंगे। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को अध्यादेश की कॉपी देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि वायु प्रदूषण केवल पराली जलाने से ही नहीं हो रहा है। इस पर श्री मेहता ने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण के मसले पर व्यापक नजरिया अपनाएगी।