नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए हवाई टिकटों के किराए के पूर्ण रिफंड का इच्छुक है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली खंड़पीठ ने हाल में नागरिक विमानन महानिदेशक की ओर से दायर किए गए एक हलफनामे का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि लाकडाउन में यात्रा के लिए जो टिकटें बुक की गईं थी, उनका किराया लौटाया जाएगा।
केन्द्र सरकार के वकील सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि केन्द्र सरकार ने इस समस्या को निपटाने के लिए एक प्रस्ताव दिया है जिस पर अदालत की अनुमति के बाद विचार किया जाएगा।
भारतीय हवाई यात्री संघ के वरिष्ठ वकील ए सुंदरम ने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता एक-दो बातों को छोड़कर नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव पर काफी हद तक सहमत हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह प्रस्ताव केवल उन्हीं टिकटों के लिए है जो लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए थे और टिकटों का रिफंड उन सभी मामलों में होना चाहिए जो लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए थे चाहे उनकी बुकिंग कभी भी कराई गई थी।