नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों,रक्तदान केंद्रों तथा रक्तदाताओं के बीच इसके संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कांउसिल (एनबीटीएफ) ने दूसरा अंतरिम निर्देश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि एनबीटीएफ ने 25 जून को दूसरा अंतरिम निर्देश जारी किया है।
पहला अंतरिम निर्देश 25 मार्च को जारी किया गया था। निर्देशों में यह बदलाव कोरोना वायरस के संबंध में मिली नयी जानकारियों के कारण किया गया है। कोरोना काल में रक्त की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए रक्तदान के संबंध में जारी निर्देशों में शामिल है-
1) सुरक्षा बरकरार रखने के लिए संक्रमण के खतरे वाले रक्तदाताओं को दूर रखना। इसके तहत जो रक्तदाता संक्रमित हैं यानी जांच में जो पॉजिटिव आये हैं वे घर पर आइशोलेशन अवधि के खत्म होने या अस्पताल से छुट्टी मिलने के 28 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं।
2) कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले रक्तदाता संपर्क में आने के 28 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं।
3) कोरोना संक्रमण वाले देश या इलाके से यात्रा करके आने वाले रक्तदाता भी यात्रा के 28 दिन भी रक्तदान करें।
4) रक्तदान के समय सोशल डिस्टेंंिसग का समुचित पालन जरूरी।
5) रक्तदान केंद्र तथा रक्तदान शिविर के आयोजक संक्रमण से बचने के लिए कर्मचारियों, तथा रक्तदाताओं को पर्याप्त जानकारी दें। उन्हें पर्याप्त पानी, साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट उपलब्ध करायें।
6) हाथ की सफाई करें।
7) कोरोना संक्रमितों तथा संदिग्ध संक्रमितों से दूरी रखें।
8) इस्तेमाल किये गये मास्क, दस्तानों, कैप और अन्य सामग्रियों का सुरक्षित निस्तारण करें।
9) रक्तदान में इस्तेमाल उपकरणों की सफाई सुनिश्वित करें।
10) रक्तदान केंद्रों, रक्तदान के लिए इस्तेमाल वैन और रक्तदान शिविरों में सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य।