नई दिल्ली। देश में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन वाले ग्राहकों को कोयला संकट के बीच एक और बड़ी राहत मिल सकती है जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियां ईएमआई डिफर्मेंट स्कीम की याद अगले एक साल तक बढ़ा सकती है जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। इसका यह मतलब हुआ कि अगले एक साल तक उज्जवला योजना के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उनको भी राशि चुकानी पड़ेगी। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत प्रावधान है कि जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत के साथ 3200 रुपए की होती है।
जिसमें 1600 की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 की रकम तेल कंपनियां देती है। लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में यह 1600 की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। लेकिन इस बार ईएमआई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ग्राहकों को अलग से राशि अलग से तेल कंपनियों को राशि देने की जरूरत नहीं होगी मौजूदा समय में जवाब एलपीजी सिलेंडर कोहली फिर कराने जाते हैं और उस पर जो सब्सिडी की रकम आपके खाते में डीवीडी के जरिए आनी चाहिए वह आपके खाते में ना आकर तेल कंपनियों को दी जाती है।
यह तब तक दी जाती है जब तक कि 1600 की रकम ना चुका दिया जाए। जब यह पूरी रकम चुका दी जाती है तो फिर से आपको सब्सिडी की रकम मिलने लगती है। मौजूदा ग्राहकों पर आर्थिक खर्च बढ़ने लगा है जो रिफिल रेट उसमें ज्यादा तेजी नहीं आ रही थी, जिसके चलते पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तेल कंपनियों ने ईएमआई गवर्नमेंट स्कीम की शुरुआत की है। इसमें एक साल में ग्राहक को 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर यह ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, वहीं सभी सिलेंडर पर उनको ईएमआई देना पड़ेगा देना होगा।
ऐसे करें आवेदन- इसके लिए आवेदन करने के लिए टीएमयू व्हाय के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए छोटा सा कागजी काम करना होगा। आपको केवाईसी फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा कराना होगा। पीएमयू व्हाई में आवेदन के लिए दो पेज का फॉर्म जरूरी दस्तावेज, नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर इन सब की जरूरत पड़ती है।
इसके अलावा आपको आवेदन करते समय यह बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का इसके लिए यह फॉर्म प्रधानमंत्री उज्जवल योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा आप नजदीकी एलपीजी के नीचे भी जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पीएमयू व्हाई के लिए जो दस्तावेज जरूरी है उसमें पंचायत आधार अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, फोटो, आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की कॉपी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र एलआईसी पॉलिसी बैंक स्टेटमेंट, बीपीएल सूची में नाम बताओ इन सभी सूचनाओं के साथ और दस्तावेजों के साथ के लिए आवेदन कर सकते हैं।