नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मिशेल ने स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मिशेल ने हाईकोर्ट से CBIऔर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केस के खिलाफ जमानत की मांग की है.
क्रिश्चियन मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 59 साल का है और बीमार है। उसकी उम्र और बीमारी उसे कोरोना संक्रमण के लिए दूसरे कैदियों की तुलना में अधिक संवेदनशील बना रही है। इस वजह से उसे भीड़-भाड़ वाले जेलों में रखना उचित नहीं है। ऐसे में उसे जमानत दे दी जाए।