मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पेश नहीं होने को लेकर मुंबई की एक अदालत में शनिवार को एक याचिका दायर की। ईडी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि कथित धनशोधन मामले में कई बार समन भेजे जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए।
याचिका में जांच एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करने) के तहत कार्रवाई की मांग की। इस धारा के तहत साधारण कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
जांच एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में कई समन जारी किए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अब तक इसके सामने पेश होने में नाकाम रहे हैं। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।