औरंगाबाद। मराठा आरक्षण के मुख्य याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने गुरुवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के मराठा आरक्षण को रद्द किये जाने को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जायेगी। पाटिल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण को रद्द करते समय कई सकारात्मक मुद्दों पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘ हम उच्चतम न्यायालय में काफी दिनों से मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन कल आये निर्णय में इसे रद्द कर दिया गया। कल के निर्णय को देखते हुए और फैसले की प्रति के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय कुछ मुद्दों पर सकारात्मक नहीं था। मुझे आशा है कि जब पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से यह मामला न्यायालय में दोबारा लाया जायेगा और कुछ मुद्दे उसकी नोटिस में लाये जायेंगे तो 30 दिनों के अंदर आरक्षण का समर्थन कर दिया जायेगा।’’