मुंबई। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे की सुनवाई के पहले दिन गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुई। सुठाकुर ने महामारी के मद्दनेजर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कम समय होने का हवाला दिया। अदालत ने एक दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया और सभी सातों आरोपियों को तीन दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। सुठाकुर के वकील वकील प्रशांत मग्गू ने अदालत में आवेदन देकर बताया कि केवल एक दिन के नोटिस के साथ, उनके मुवक्किल का दिल्ली से यहां आना संभव नहीं है क्योंकि आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिल्ली से उड़ान सेवा के लिए आवश्यक है।
राजस्थान, दिल्ली, गोवा और गुजरात से यात्रा कर मुंबई आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना आवश्यक है। आज की सुनवाई में लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय राहीलकर अदालत में पेश हुए थे। विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाल ने बताया कि सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को अदालत में फिर से पेश होने के लिए कहा गया है।