19 Apr 2024, 17:30:56 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State » Madhya Pradesh

लोक अदालत में सम्पत्ति कर के अधिभार पर मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 5 2020 11:21PM | Updated Date: Jul 5 2020 11:22PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 जुलाई, 12 सितम्बर और 12 दिसम्बर को आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार, जल कर के सरचार्ज में छूट दी जायेगी। लोक अदालत में सम्पत्ति कर पर 50 हजार रुपये तक के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ लोक अदालत के दिन निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील होगी।
 
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन प्रकरणों में अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
 
इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार, जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कर और अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार और वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »