इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल और संजय शुक्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तीनों जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध यहां के थाना सराफा में अवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने को लेकर प्रकरण दर्ज था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि तीनों याचियों ने स्वयं के विरूद्ध अवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने पर अवज्ञा के आरोप में दर्ज प्रकरण को खारिज करने की चुनौती दी थी। तीनों विधायकों की याचिकाओं पर आज सुनवाई उपरांत न्यायालय ने प्रकरण निरस्त करने से इंकार कर दिया है। अदालत ने तीनों विधायकों की याचिका को निरस्त कर दिया। लिहाजा तीनों के विरुद्ध पुलिस अब विधिवत आगामी कार्यवाही कर सकेगी।