इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न हुई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सांवेर विधानसभा के प्रस्तावित उपचुनाव के संदर्भ में आयोजित इस बैठक में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बैठक में सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आचार संहिता केवल सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित रहेगी।
इस मौके पर सिंह ने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण कुछ नए प्रावधान भी बनाए गए हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन जमा करते समय प्रत्याशी के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही साथ में रह पायेंगे। वही रोड शो और जुलूस के दौरान अधिकतम पाँच गाड़यिों का काफिला ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी तरह के राजनैतिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी।
सभाओं में निर्धारित संख्या से ज्यादा की भीड़ किसी भी तरह मान्य नहीं होगी। बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) हरिनारायणा चारी मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन के संदर्भ में जिला पुलिस बल द्वारा पर्याप्त तैयारियां की जा रही है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के साथ साथ अब निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक की चुनावी भीड़ इकट्ठी करने पर भी पुलिस बल द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। एडीएम अजय देव शर्मा ने निर्वाचन संबंधी अनुमतियां के प्रावधानों से अवगत कराया मास्टर ट्रेनर आर के पांडे ने संपूर्ण आचार संहिता के प्रमुख बिंदुओं से उपस्थितजनों को अवगत कराया।