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हाईकोर्ट ने हुसैन के ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के आरोप को खारिज किया

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 14 2021 12:07AM | Updated Date: May 14 2021 12:23AM
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नई दिल्ली। ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन होर्डिंग से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सिलेंडर की जमाखोरी के आरोपों को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस मामले पर आगे सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। न्यायालय हुसैन के निर्वाचन क्षेत्र बल्लीमारान में उनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के कथित अनधिकृत, गैरकानूनी और मनमाने ढंग से वितरण’’  को रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

कोविड-19 संबंधित दलीलों में अदालत के न्याय मित्र वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने इस घटना की जांच की और कहा कि दस्तावेजों में पाया कि विधायक ने जरूरतमंदों के वितरण के लिए फरीदाबाद से ऑक्सीजन को खरीदा था। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि हुसैन ने दिल्ली से ऑक्सीजन की खरीद नहीं की गई और अदालत से ऐसी दलीलों को हतोत्साहित करने वाली बताई।  उन्होंने कहा कि इस दलील के कारण मंत्री की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है और उनके अभी तक किए गए सभी प्रयास को भी धक्का लगा है।

 
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