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DHFL मामला: CBI की अदालत का Yes Bank के पूर्व बिजनेस प्रमुख को जमानत देने से इनकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 20 2021 8:30PM | Updated Date: Sep 20 2021 8:30PM
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मुंबई। मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)की एक विशेष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की कर्ज प्रदाता कंपनी DHFL से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में येस बैंक के पूर्व बिजनेस प्रमुख राजीव आनंद को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। Bank के सह संस्थापक राणा कपूर भी आरोपियों में शामिल हैं और इसी से जुड़े एक मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।
 
CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस यू वडगांवकर ने आनंद की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दो अन्य आरोपियों दुलारेश जैन और सुनील चौधरी की जमानत मंजूर की। अदालत ने शनिवार को राणा की पत्नी बिन्दू और दो बेटियों राधा और रोशनी को भी जमानत देने से इनकार किया। CBI के अनुसार येस बैंक ने DHFL में 3,700 करोड़ रूपए का निवेश किया था जिसने इसकी एवज में कपूर की पत्नी और पुत्रियों के नियंत्रण वाली फर्म डूइट अर्बन वेंचर्स को 600 करोड़ रुपए की कथित रूप से दलाली दी थी।
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