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कोरोना से मृत लोगो के परिजनों को 50 हजार रूपए की मिलेगी अनुदान सहायता

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 24 2021 8:46PM | Updated Date: Sep 24 2021 8:46PM
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रायपुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए निर्धारित 50 हजार रूपए की अनुदान सहायता राशि छत्तीसगढ़ में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। राज्य की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त सुश्री रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने उच्चतम न्यायालय के गत 30 जून  के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से गत 22 सितंबर तक प्रदेश में कुल 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सुनिश्चित करे। 
 
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