रायपुर। लगातार विपक्षी दलों के हमले एवं चयनित अभ्यर्थियों के आन्दोलन के बाद आखिरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के सहमति के बाद 14580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की है।आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि ’नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी’।
नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे।यह भी स्पष्ट किया गया हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति आदेश राज्य शासन द्वारा स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यवसायिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी। राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे।
लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गो के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम गत वर्ष 30 सितम्बर एवं 22 नवम्बर को घोषित किए गए थे।
व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी।लेकिन कोरोना काल का हवाला देते हुए नियुक्तियां रोक दी गई और परिणाम का वैधता अवधि में एक वर्ष का इजाफा कर दिया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर जहां कड़ा हमला बोला वहीं चयनित लाभार्थियों ने भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के घर के घेराव की भी कोशिश की। आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चयनित लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जल्द नियुक्ति की जायेंगी। उनके आश्वासन के बाद शर्तों के साथ आज आदेश जारी किए गए है।