20 Apr 2024, 18:46:49 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने शिक्षकों का भी होगा संविलियन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 14 2020 6:01PM | Updated Date: Jul 14 2020 6:02PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के भी स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का एक नवंबर 20 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया।इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।

मंत्रि परिषद ने अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2013 में जारी परिपत्र में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।इसके अनुसार अब यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

मंत्रि परिषद ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णत: छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क पांच प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम दो हजार रूपए निर्धारित किया गया। 

आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार के पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन  शुल्क चार प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम दो हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णत: माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 21 तक प्रभावशील रहेंगी।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »