नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5G से संबंधित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए मामले में 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले HC ने इंडिया में 5G टेक्नॉलाजी पर क्रियान्वयन के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश आदेश सुरक्षित रखा था थे। गौरतलब है कि जूही ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर जूही चावला की इस याचिका में कहा गया था कि 5G इन योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है।यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा.याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है।