इंदौर। मध्यप्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्ननवर फारूकी और एक अन्य की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने 25 जनवरी को मामले से संबंधित पक्षों की दलीले सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी किए है।
न्यायाधीश रोहित आर्य की एकलपीठ ने आज फैसला जारी करते हुए कहा कि प्रकरण में जांच जारी हैं, लिहाजा गुण-दोष के आधार पर फिलहाल निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों आवेदकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप सही दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदकों को जमानत नहीं दी जा सकती हैं।
इस फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा देश बेहद खूबसूरत है, विविध संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताए और भौगोलिक विविधता का सुंदर ताना बाना है। हमारा संविधान जहां हम नागरिकों को कई अधिकार देता है, वहीं हम नागरिकों के कई संवैधानिक दायित्व भी है। प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन रख हम इस विविधता को संरक्षित रखें, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें।
इससे पहले यहां स्टैंडअप कॉमेडी के आयोजित एक शो में प्रदर्शन करने आये मुन्नवर फारूकी को एक जनवरी 2020 को तुकोगंज पुलिस गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हास्य व्यंग्य के जरिये धार्मिक भावनाओं को आहत करने, प्रभावशाली व्यक्तियों के आपत्तिजनक टिप्पणी करने की धराओं में गिरफ्तार किया था। इसी प्रकरण में अन्य चार आयोजकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं।