कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने महानिदेशक अभियोजन मंजरी श्रीधरन नायर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से अभिनेत्री पर हमला मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई पर रोक लगाते हुये मामले से संबंधित दस्तावेजों को कीटाणुरहित करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत बदलने के संबंध में दायर याचिका अदालत में विचाराधीन है। अभिनेत्री ने शिकायत की थी कि निचली अदालत ने मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है तथा मामले से संबंधित कईं बयान और तथ्य दर्ज नहीं किये हैं।