चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मशहूर संगीतकार ऑस्कर विजेता ए आर रहमान को आयकर अपवंचन मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति टी एस शिवगननम और न्यायमूर्ति भवानी सुब्रोयन ने आयकर विभाग की याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया। आयकर विभाग ने अपनी याचिका में कहा है कि रहमान ने 3.47 करोड़ रूपये अपने चेरिटेबल ट्रस्ट को स्थानांतरित कर कर का अपवंचन किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि रहमान की 2011-12 की आयकर विवरणी में विसंगतियां भी पायी गयी है।