बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की सास सविता छिब्बा की फर्म पर 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सविता छीबा के अलीबाग स्थित आलीशान बंगले के लिए उनकी फर्म देजा वू फार्म्स लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना खेती वाले जमीन पर बंगला बनाने के कारण लगाया गया है। आपको बता दें कि यह बंगला सन2008 में बनाया गया था। इस बंगले में बॉलीवुड की कई पार्टीज होस्ट की जा चुकी है। इसमें साल 2018 में शाहरुख खान ने अपनी बर्थडे पार्टी भी मनाई थी। आपको बता दें कि यह बंगला 1.3 हेक्टेयर में बना है। इस बंगले में स्वीमिंग पूल से लेकर हेलीपैड तक का इंतजाम है। देजा वू फार्म्स को सबसे पहले तत्कालीन कलेक्टर विजय सूर्य़वंशी ने 29 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि इस जमीन पर खेती बाड़ी की अनुमति है।
उन्होंने कहा कि फिर इसपर बंगला क्यों बनाया गया। इस फार्म्स को जो नोटिस गया है उसमें लिखा है कि पहले जो फार्महाउस बना हुआ था। उस पर नया फार्महाउस बनाकर बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 63 का उल्लंघन किया गया है। एक्ट के उल्लंघन में कोर्ट की ओर से समन भेजा गया है। जिसमें पुछा गया है कि उनपर कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब तक कई सुनवाईया हो चुकी है। जिसमें सेक्सन 63 के उल्लंघन की बात कही गई है। इसी मामले में शाहरुख की सास सविता की फर्म देजा वू प्राइवेट लिमिटेड को 3.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।