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मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- डरना नहीं, लड़ना है और जीतना है

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 4 2020 7:10PM | Updated Date: May 4 2020 7:12PM
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट से जहां बड़े-बड़े राष्ट्र धाराशायी हो गए हैं, हमारी स्थिति बेहतर है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त कर देंगे। चौहान ने आज दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने लोगों की जान बचाना है, संक्रमण रोकना है तथा जहान की चिंता भी करनी है।

भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार हमने कोरोना को परास्त करने के लिए आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, परंतु इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बाँटा गया है। सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएँ, अंतर्राज्यीय बस सेवाएँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं।

स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फँसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे।

इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि रेड जोन जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों की लिए जिनकी अनुमति हो, चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयाँ, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक लगें शामिल हैं। 

इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियाँ, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियाँ, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) तथा सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे। मध्यप्रदेश शिवराज संबोधन दो भोपाल मध्यप्रदेश शिवराज संबोधन दो भोपाल चौहान ने कहा कि ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने एक ड्राइवर तथा दो अन्य तथा एक जिले से दूसरे जिले में जाना, केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों एवं शॉंिपग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की बसें आधी क्षमता के साथ समस्त प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी। 

उन्होंने बताया कि वे गतिविधियाँ जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेकिट्रोनिक्स की दुकानें, मार्केट काम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयाँ, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग तथा ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ शामिल होंगी।

ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। रेड एवं ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहाँ की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद लगातार कोरोना संकट से जूझने में लगा हूँ।

मेरा मन लगातार आपके पास आने का होता है परंतु लॉकडाउन की मर्यादा के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आत्मा निरंतर आपके साथ है। हम प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता मिलकर कोरोना को अवश्य परास्त करेंगे। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। अब जितने नए प्रकरण कोरोना के मिल रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आज देश की तीनों सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया है। इस कार्य की मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ ।

मध्यप्रदेश शिवराज संबोधन तीन अंतिम भोपाल मध्यप्रदेश शिवराज संबोधन तीन अंतिम भोपाल चौहान ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए हमने मण्डी एक्ट में संशोधन किया है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है। अब किसान मण्डी के अलावा अपनी फसल घर से, खेत से निजी व्यापारियों आदि को बेच सकेंगे। साथ ही वे ई-टेंडंिरग के माध्यम से देशभर की मण्डियों में, जहाँ उन्हें भाव अच्छा मिले, अपनी फसल बेच पाएंगे। कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश में तीव्र गति से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी का कार्य गत 15 अप्रैल से किया जा रहा है।

अभी तक हमने 7.5 लाख किसानों से 37.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित कर लिया है। चना एवं मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। हमने प्रदेश के किसानों को 2990 करोड़ रूपए की फसल बीमा की राशि भी दिलवाई है। निर्माण श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रूपए की राशि अंतरित की है। चौहान ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों में फँसे हुए हमारे मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक 60 हजार मजदूरों को बसों से लाया गया है। अब ट्रेन के माध्यम से मजदूरों को लाया जाएगा।

इसके लिए 31 ट्रेनों के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। रेलवे का खर्चा सरकार देगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों को तीन माह का राशन भिजवा दिया गया है तथा अब दो माह का राशन, जिसके अंतर्गत 5 किलो गेहूँ एवं चावल तथा एक किलो दाल दी जा रही है, भिजवाया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी राशन नि:शुल्क दिलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों से उनके घरों पर बेटे-बेटियों को पहुँचाने की हमने व्यवस्था की है, परंतु अभी रेड जोन से यह कार्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिये सरकार ऐसे बेटे-बेटियों का रजिस्ट्रेशन कर रही है।

जल्दबाजी न करें, उन्हें धीरे-धीरे सुरक्षित रूप से उनके घर पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने बड़े पैमाने पर रोजगार गतिविधियाँ संक्रमणमुक्त क्षेत्रों में प्रारंभ की है। अभी तक 11 लाख 25 हजार मजदूरों को मनरेगा में कार्य दिए गए हैं। इसके साथ ही वनोपज संग्रहण, तेन्दूपत्ता संग्रहण, बीड़ी निर्माण, मास्क निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। रेड जोन छोड़कर चिन्हित औद्योगिक गतिविधियाँ भी चालू की गई हैं।

उन्होंने बताया कि अब हम प्रदेश के लिए नई औद्योगिक नीति बना रहे हैं। इसके तीन प्रमुख घटक होंगे। पहला अधिक से अधिक मजदूरों का उपयोग, दूसरा, कम से कम ऊर्जा की खपत तथा तीसरा प्रकृति का पूरा संरक्षण। हम पर्यावरण की पूरी देखरेख करेंगे। इस नीति में स्वदेशी और स्वावलंबन पर जोर होगा। हम छोटी-छोटी इकाइयाँ स्थापित करेंगे, जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं बनाएंगी। औद्योगिक नीति में बदलाव के लिए एक्सरसाइज चल रही है।  

 
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